किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं अपना कंफर्म ट्रैन टिकट, ये है पूरी प्रक्रिया

  • Follow Newsd Hindi On  
Railway Recruitment Board: 1.4 लाख भर्तियों के लिए 2.40 करोड़ अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

ज्यादातर लोग जानकारी न होने के कारण कई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन्हीं में से एक सुविधा है कंफर्म रेल टिकट दूसरे के नाम ट्रांसफर (Train Ticket Transfer) करने की। जी हां आप अपना कंफर्म टिकट किसी और के नाम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।

अक्सर लोग अपने कंफर्म टिकट पर किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाते हैं, लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार ऐसी स्थिति में अपना कंफर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर कर वह व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। रेलवे अपने यात्रियों की यात्रा मंगलमय बनाने के लिए यह सुविधा देता है। आइये बताते हैं कि कैसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।


कंफर्म टिकट ट्रांसफर करने के नियम

यात्री अगर अपने कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो वह अपना टिकट अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इस नियम के अनुसार वह ट्रैन के समय से 24 घंटे पहले तक ही आवेदन कर सकता है। वहीं, कुछ स्थितियों में यह समय सीमा ट्रैन छूटने के 48 घंटे पहले तक है।

यह भी पढ़ें: IRCTC की वेबसाइट पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे बदलें? यहां देखें पूरी प्रक्रिया

इसके साथ ही अन्य नियम यह है कि टिकट को सिर्फ एक ही बार दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा समूह के मामले में 10 फीसदी से अधिक टिकट को किसी अन्य के नाम पर ट्रेन टिक ट्रांसफर कराना संभव नहीं है।


ऐसे करें दूसरे के नाम अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर

अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। बस कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

  • ट्रैन का टिकट ऑनलाइन बुक किया है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ऑफलाइन टिकट बुक किया है, तो ओरिजिनल टिकट उपयोग करें।
  • ओरिजिनल टिकट या प्रिंटआउट ले कर या निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर (Railway Station Reservation Counter) पर जाएं।
  • जिसके नाम पर भी आपको यह टिकट ट्रांसफर करवाना है, उसकी ओरीजनल आईडी प्रूफ (Original ID Proof) जरूर लेकर जाएं।
  • आप टिकट और आईडी प्रूफ के साथ काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: ऐसे कर सकते हैं Passport के लिए ऑनलाइन आवेदन, पढ़ें पूरी जानका

किसके नाम ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कंफर्म टिकट?

  • कोई भी आम व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, बहन, पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए वे ट्रैन छूटने के 24 घंटे पहले तक ही आवेदन कर सकते हैं।
  • किसी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के छात्र को अपना टिकट ट्रांसफर करना है, तो वह किसी अन्य छात्र के नाम अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उस इंस्टिट्यूट का हेड को ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले लिखित में अप्लाई करना होगा।
  • किसी शादी में जा रहे लोगों में से अगर किसी टिकट को ट्रांसफर करना है, तो यह टिकट मैरिज पार्टी में शामिल होने वाले किसी अन्य शख्स के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए इस पार्टी को आयोजित करने वाले व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
  • नेशनल कैडेट कोर (NCC) या ऑफिसर के कैडेट्स के समूह के नाम कन्फर्म टिकट को 24 घंटे पहले तक आवेदन कर किसी अन्य कैडेट के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है।

(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)