Bihar Assembly Election 2020: वोटर आईडी के बिना कैसे करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल? जानें यहां

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Bihar Assembly Election 2020: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार की 243 सीटों पर तीन चरणों में मतदान सम्पन्न कराए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 7 करोड़ मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करेंंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम की बात कही है।

वोटिंग के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को वोटर आईडी जारी किया जाता है। अगर किसी वजह से आपके पास आपका वोटर आईडी नहीं है और आप वोट डालना चाहते हैं, तो आपको कतई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना वोटर आईडी के भी अपना वोट आसानी से डाल सकते हैं।


बिना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) वोट डालने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटर लिस्ट (Voter list) या निर्वाचन सूची में अवश्य होना चाहिए।

सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें-

हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हां अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है।


यह पर्ची, किसी भी मान्य आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डाल सकते हैं। वहीं अगर आपके पास Voter ID कार्ड नहीं है तो आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान को साबित करने की जरूरत पड़ेगी।

कैसे साबित करें अपनी पहचान-

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर (RGI) का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड, मनरेगा / MNREGA) का कार्ड, फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट, श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप।

अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास मौजूद है तो आप अपनी पहचान साबित कर वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा विधायक और सांसद MLA, MP और MLC को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं।

बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता। अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिली तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर्ड है या नहीं?

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