कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी।
आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है, ‘कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 कर दिया गया है।’
In view of the constraints due to the Covid pandemic & to further ease compliances for taxpayers, CBDT extends the due dt for filing of Income Tax Returns for FY 2018-19(AY 2019-20) from 31st July, 2020 to 30th September, 2020,vide Notification in S.O. 2512(E) dt 29th July, 2020. pic.twitter.com/Wlzvf8S83x
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
तीसरी बार बढ़ी डेडलाइन
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और इससे बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईटीआर के डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला लिया है।
कोरोना के कारण पहले यह तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक की गई। एकबार फिर से इसे बढ़ाया गया और नई डेडलाइन 31 जुलाई कर दी गई। अब इस डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर कोई टैक्सपेयर इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा फाइनेंसियल इयर 2019-20 के लिए भी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया जा चुका है। असेसमेंट इयर में 31 जुलाई तक आमतौर पर रिटर्न फाइल करने का मौका होता है।