इंडोनेशिया ने शादी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 19 साल की

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जकार्ता, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडोनेशियाई संसद ने देश में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए महिलाओं की शादी करने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 19 वर्ष कर दी है। इंडोनेशिया की प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर जारी हुए एक बयान के अनुसार, देश के मौजूदा विवाह कानून में संशोधन पर सभी एकमत नहीं थे।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि इंडोनेशिया के मौजूदा कानूनों के तहत लड़कियों को 16 जबकि लड़कों को 19 साल की उम्र में शादी करने की अनुमति है। इसके अलावा माता-पिता धार्मिक अदालतों या स्थानीय अधिकारियों से इससे भी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में कोई न्यूनतम उम्र सीमा भी निर्धारित नहीं है।


यूनिसेफ के अनुसार, इंडोनेशिया में लगभग 14 फीसदी लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले ही कर दी जाती है। वहीं 15 साल की होने से पहले एक फीसदी लड़कियों को शादी के बंधन में बांध दिया जाता है।

दुनियाभर में बाल विवाह को समाप्त करने के मिशन में जुटे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) गर्ल्स नॉट ब्राइड्स का कहना है कि इंडोनेशिया दस लाख से अधिक बाल विवाह के साथ दुनिया का आठवां ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं।

 


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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