VIDEO: आकाश विजयवर्गीय को बेल मिलने की खुशी में समर्थकों ने BJP ऑफिस के बाहर की फायरिंग

  • Follow Newsd Hindi On  
VIDEO: आकाश विजयवर्गीय को बेल मिलने की खुशी में समर्थकों ने BJP ऑफिस के बाहर की फायरिंग

मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने के बाद जेल पहुंचे बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को रविवार को जेल से रिहा हो गए हैं। भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को आकाश को जमानत दे दी थी, लेकिन तय समय तक स्थानीय जेल प्रशासन को उनकी जमानत का अदालती आदेश नहीं मिल पाने के कारण विजयवर्गीय को लगातार चौथी रात भी जेल में ही गुजारनी पड़ी।

जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए आकाश ने कहा, “मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में जब एक महिला को पुलिस के सामने घसीटा जा रहा था तो मैं कुछ और करने के बारे में सोच नहीं सका। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे दोबारा बल्लेबाजी करने का अवसर ना दे।”



इसी बीच आकाश विजवर्गीय को जमानत मिलने के बाद शनिवार को उनके समर्थकों का जश्न मनाता हुआ एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उनके समर्थक जमानत मिलने पर सरेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदौर बीजेपी दफ्तर के बाहर उनके समर्थक जुटे हुए हैं और खुशी मनाते हुए ढोल-नगाड़े बजाकर डांस कर रहे हैं। वहीं कुछ समर्थकों ने भाजपा का झंडा भी अपने हाथों में पकड़ रखा है। इसी दौरान एक शख्स स्कूटर पर बैठा है और उसके हाथ में बंदूक है। वह शख्स बंदूक से एक-एक कर पूरे पांच बार फायरिंग करता है।

बता दें कि आकाश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने की खबर मिलने के बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में जिला जेल के बाहर जमा हो गये थे। लेकिन उन्हें तब मायूस लौटना पड़ा जब उनके नेता को शनिवार रात जेल से रिहा नहीं किया गया। शहर के गंजी कम्पाउंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान बुधवार को आकाश ने नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीट दिया था।

कैमरे में कैद पिटाई कांड में गिरफ्तारी के बाद विजयवर्गीय को बुधवार को यहां एक स्थानीय अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही, उन्हें 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत के तहत जिला जेल भेज दिया था।

(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)