मध्य प्रदेश : जानें क्या है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाई कोर्ट का नया आदेश

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प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्रों पर फिंगर प्रिंट की जांच करने की मशीन के साथ-साथ आई स्कैनर भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश इस संबंध में दायर एक याचिका में दिया।

गौरतब है कि कई बार चर्म रोग की वजह से परीक्षार्थी के फिंगर प्रिंट आधार कार्ड के रिकॉर्ड से मैच नहीं करते हैं। इस वजह से ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाते। 2018 में हुई एक परीक्षा में शहर के भूपेंद्रसिंह इसी वजह से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देने से वंचित रह गए थे। इस बार उनके साथ ऐसा न हो, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि चर्म रोग की वजह से उन्हें यह दिक्कत हुई थी।


आपको बता दें कि ऐसे कई परीक्षार्थी हैं जिनके साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है। इस साल 29 जून को एक बार फिर परीक्षा है। इस बार परेशानी न हो, इसलिए कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद उक्त आदेश जारी कर दिए।

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