CBI अंतरिम चीफ नियुक्ति को चुनौती संबंधी याचिका पर सुनवाई से पीछे हटे न्यायमूर्ति एके सीकरी

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एम नागेश्वर राव की अंतरिम सीबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर सीजेआई गोगोई के बाद अब न्यायमूर्ति एके सीकरी भी पीछे हट गये हैं । अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को अलग पीठ करेगी। आपको बता दें, राव की नियुक्ति को गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि यह “उच्चाधिकार प्राप्त चयन की सिफारिशों के आधार पर नहीं बनाया गया था”। जिस याचिका पर न्यायमूर्ति सीकरी को आज सुनवाई करनी थी, लेकिन आज उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह इस मामले से हट रहे हैं।

आपको बता दें, CJI रंजन गोगोई के सुनवाई से नाम वापस लेने के बाद यह मामला जस्टिस एके सीकरी को आवंटित किया गया था क्योंकि उन्हें आज नए CBI प्रमुख का चयन करने के लिए उच्च-शक्ति चयन समिति में शामिल होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला पैनल आज एजेंसी में आलोक वर्मा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता हैं |


राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एजेंसी के लिए पूर्णकालिक प्रमुख चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि “सरकार… ने CBI के निदेशक की स्वतंत्र और अवैध तरीके से नियुक्ति करके CBI की संस्था की स्वतंत्रता को कलंकित करने का प्रयास किया है” और यह कि “नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी किसी भी सार्थक सार्वजनिक जांच की कमी है” और सरकार को विशेष रूप से उम्मीदवारों की लघु-सूची के चरण में इस प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे सीबीआई की संस्था को कमजोर किया जा सकता है ”।


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