बिहार-झारखंड के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसमें मामले में आरोपी मोहम्मद सईद ने CBI जज प्रदीप कुमार की अदालत में सरेंडर किया। वहीं सुनवाई के दौरान गुहार लगाने पर सईद को कोर्ट ने जामानत दे दी। मोहम्मद सईद को 29 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश था लेकिन सईद नहीं पहुंचा। जिसके बाद कोर्ट ने सईद के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
गौरतलब है कि मौजूदा स्थिति में 51 केस का निष्पादन कर दिया गया है, जबकि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दो मामले पेंडिंग हैं। यह घोटाला तकरीबन 139 करोड़ का है। लोक अभियोजक के मुताबिक, यह चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला रहा है। इसके निष्पादन के लिए सात स्पेशल कोर्ट का गठन और स्पीडी ट्रायल हुआ।
7 जून को अगली सुनवाई
कोर्ट में दो दिनों से आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आज की सुनवाई में कोर्ट में चार आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट की अगली सुनवाई 7 जून को निर्धारित की गई है। वहीं, पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 116 आरोपी मामले में शामिल है।