झारखंड: पतंजलि को 15 रुपये में मिली रांची में 15 एकड़ जमीन? हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

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Madras High Court restrains Patanjali from using Coronil trademark

झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के एक लॉ कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन पतंजलि को देने संबंधी एक मामले में बाबा रामदेव की संस्था को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पतंजलि को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। रांची स्थित छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य ने पिछले दिनों हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी।

प्राचार्य ने अपनी याचिका में कहा है कि कॉलेज के विस्तार के लिए उन्होंने राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की थी। लेकिन सरकार ने कॉलेज के पास की लगभग 15 एकड़ जमीन उन्हें न देकर पतंजलि को दे दी।


सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज ने अदालत को बताया कि उसी के आदेश पर 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ और जमीन की जरूरत थी, जो उसे नहीं दी गयी। जबकि लॉ कॉलेज के पास की 15 एकड़ जमीन महज 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गई, जो कॉलेज के साथ नाइंसाफी है।

इस मामले में झारखंड सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि यह एक नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर उसका पक्ष पूछा गया है।


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