रांची : कोर्ट का अनोखा फैसला, कुरान की प्रतियां बांटने की शर्त पर मिली जमानत, भड़काऊ पोस्ट का था आरोप

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सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार एक युवती को रांची व्यवहार न्यायालय ने एक अनोखे शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि उन्‍हें 15 दिन के भीतर कुरान की पांच प्रतियां खरीदकर बांटनी होगी।

सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार पिठोरिया की युवती ऋचा भारती उर्फ ऋचा पटेल (19) को रांची के व्यवहार न्यायालय से सोमवार को सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने आरोपी को पांच कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने का निर्देश दिया। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में आरोपी युवती की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।


अदालत ने कहा- 5 कुरान करने होंगे दान

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि युवती को पांच कुरान दान करना होगा। इनमें से एक कुरान सूचक सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा को देना होगा। अन्य चार कुरान सरकारी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्वयं जाकर दान देने को कहा गया। इसी शर्त पर जमानत अर्जी स्वीकार की गई। नियम व शर्तों को 15 दिनों के अदंर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अदालत ने कुरान दान के दौरान युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया है। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी सात-सात हजार के दो निजी मुचलके पर स्वीकार की।

क्या है मामला

सदर अंजुमन कमेटी पिठोरिया के मंसूर खलीफा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत करते हुए युवती के खिलाफ पिठोरिया थाना में 12 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी  थी। इसकी सूचना डीसी एवं एसएसपी को भी दी थी। उसकी शिकायत पर युवती को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवती पर आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है।


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