झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के विधायक प्रदीप यादव को रांची हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। यौन शोषण मामले में आरोपित पोड़ैयाहाट विधायक की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। गौरतलब है कि अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के साथ यौन शोषण के आरोप में प्रदीप यादव फिलहाल जेल में बंद हैं।
28 सितंबर को आना था फैसला
प्रदीप यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद रांची उच्च न्यायालय के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब अदालत इस मामले में 28 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्देश दिया था।
महिला नेत्री ने लगाया था यौन शोषण का आरोप
जेवीएम की एक महिला नेत्रा द्वारा प्रदीप यादव पर बीते 20 अप्रैल को होटल में बुलाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। जिसपर दो मई को साइबर थाने में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने होटल को भी सीज किया था।
25 जुलाई को किया था सरेंडर
यौन शोषण का आरोप लगने के बाद जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने 25 जुलाई को देवघर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले 16 जुलाई को प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।