झारखंड: तबरेज लिंचिंग मामले में नया मोड़, आरोपियों पर फिर से जोड़ी गई हत्या की धारा

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Tabrez Ansari lynching case: झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा (302) को चार्जशीट में फिर से जोड़ा है। साथ ही जांच में तबरेज की पिटाई के वायरल वीडियो को पुलिस ने सही पाया है। जिसके बाद हत्या की धारा को वापस जोड़ा गया है। इससे पहले पुलिस ने कुछ दिन पहले धारा 302 को हटाकर धारा 304 में बदल दिया था।

गौरतलब है कि चोरी के आरोप में भीड़ द्वारा तबरेज अंसारी की बुरी तरह से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में 11 आरोपियों पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया था।


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राज्य के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सरायकेला-खरसांवा की अदालत में पुलिस ने इन 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। इसके अलावा इस मामले के दो अन्य आरोपियों विक्रम मंडल और अतुलमहली के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए और उनके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ हत्या की धारा 302 के तहत मामला बनाया गया है।


क्या कहा पुलिस ने

पुलिस ने बताया कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (एमजीएमअस्पता) के विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से आरोप पत्र में 302 लगाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि तबरेज को दिल का दौरा उसे हड्डियों में लगी चोट और हृदय में खून एकत्रित होने के कारण पड़ा था।

इससे पहले अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में तबरेज की मौत का कारण सिर्फ दिल का दौरा पड़ना बताया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में पहले 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में हत्या की धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 लगाई थी। इस धारा का आशय था कि हत्या गैर इरादतन थी।


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