जरदारी को चिकित्सा आधार पर जमानत

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 इस्लामाबाद, 11 दिसम्बर (आईएएनएस)| इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फर्जी बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दो भ्रष्टाचार मामलों में चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी।

 द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह और न्यायाधीश आमिर फारूक की खंडपीठ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के दो मामलों में से प्रत्येक में एक करोड़ रुपये के दो जमानती बॉन्ड जमा करें।


जरदारी को इस साल जून में फर्जी खातों के जरिए अरबों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

वह इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) में इलाज करा रहे हैं।


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