31 मई तक बैंक अकाउंट में रखनी होगी 342 रुपये की बैलेंस राशि, नहीं तो होगा 4 लाख का नुकसान

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केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY ) के लाभकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है। इन योजनाओं के उपभोक्ताओं को अपने बैंक अकाउंट में 31 मई तक 342 रुपये की बैलेंस राशि रखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर इन योजनाओं से मिलने वाला इंश्योरेंस रद्द हो जाएगा।

बता दें कि PMJJBY और PMSBY उपभोक्ताओं को कुल 4 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलने की सुविधा है। PMJJBY में जहां 55 वर्ष की आयु तक लाइफ कवर की सुविधा है। वहीँ PMSBY के तहत इंश्योरेंस लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मि‍लता है।


PMJJBY की बात करें तो, इंश्योरेंस कराने वाले की किसी भी वजह से मौत होने पर उसके द्वारा बने गए नॉमिनी को 2 लाख रुपये का कवर मिलता है। इस योजना को हर साल रिन्‍यू कराना होता है। इसका वार्षि‍क प्रीमि‍यम 330 रुपये है इस योजना का लाभ 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग उठा सकते हैं।

PMSBY में स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। यह योजना 18 से 70 साल तक की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये है।

इन दोनों बिमा योजनाओं में वार्षिक प्रीमियम भरा जाने का समय मई में होता है। बता दें कि PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है तो वहीँ PMSBY का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए है। कुल मिलाकर पुरे वार्षिक प्रीमियम की राशि 342 रुपए होती है। इसलिए मई की अंतिम तारिख तक अगर बैंक में 342 रुपए बैलेंस नहीं रखा, तो इस योजना के तहत इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाएगा।


योजना की शर्तें

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उपभोक्ताओं के लिए कुछ शर्तें भी हैं। इन शर्तों के अनुसार-

  • एक बैंक अकाउंट ही इस योजना से जोड़ा जा सकता है एक से अधिक बैंक अकाउंट नहीं।
  • अकाउंट बैलेंस मेनटेन नहीं होने पर इंश्योरेंस रद्द कर दिया जाएगा।
  • अगर लाभकर्ता का बैंक अकाउंट बंद हुआ तो उस स्थिति में इंश्योरेंस रद्द हो जाएगा।
  • अगर प्रीमियम जमा नहीं कराया गया तो दोबारा रिन्यू नहीं होगा।

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