केरल के पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को सुनवाई

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कोच्चि, 19 नवंबर (आईएएनएस)। कोच्चि की एक अदालत में गुरुवार को पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री वीके इब्राहिम कुंजू की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 नवंबर को मुकर्रर कर दी। दरअसल कुंजू को एक दिन पहले पलारिवट्टम फ्लाइओवर के गिरने के मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी (वीएसीबी)ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।

मुवुत्तुपुझा विजिलेंस कोर्ट ने साथ ही वरिष्ठ आईयूएमएल विधायक की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करने का निर्देश दिया, क्योंकि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।


बुधवार को वीएसीबी अधिकारियों ने आईयूएमएल के विधायक के घर का औचक निरीक्षण किया। उन्हें वहां नहीं पाने के बाद, अधिकारी एक निजी अस्पताल गए, जहां उनका इलाज चल रहा था।

कुंजू से पहले भी इस फ्लाइओवर प्रोजेक्ट मामले से संबंधित घूस केस में वीएसीबी कई बार पूछताछ कर चुकी है।

ओमान चांडी सरकार में बने इस पुल की कुल लागत 42 करोड़ रुपये थी। बताया गया था कि 750 मीटर का यह फ्लाइओवर 100 वर्षो तक खड़ा रहेगा। इसे अक्टूबर 2016 में खोला गया था, लेकिन उद्घाटन के महज 3 साल बाद ही यह फ्लाइओवर ढह गया। जब फ्लाइओवर बन रहा था, कुंजू उस समय मंत्री थे।


–आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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