कोझिकोड (केरल), 6 नवंबर (आईएएनएस)| केरल की कोझिकोड जिला अदालत ने बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के दो कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत ने कहा कि चूंकि दोनों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
कानून और पत्रकारिता के दो छात्रों एलन शुएब और ताहा फाजिल को कोझिकोड में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। यह दोनों छात्र माकपा के पूर्णकालिक सदस्य हैं। पुलिस ने उनके पास से जम्मू एवं कश्मीर में केंद्र सरकार की कार्रवाई की निंदा करने और माओवादी प्रचार से संबंधित सामग्री बरामद की थी।
पुलिस द्वारा लंबी पूछताछ के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया जिसके बाद कोझिकोड की एक अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आरोपी शुएब की रिश्तेदार अभिनेत्री साजिता मदातिल ने मीडिया को बताया कि उनका परिवार कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद अपना अगला कदम तय करेगा।
दूसरे आरोपी फाजिल की चाची ने कहा कि वे जमानत अर्जी लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।
दोनों गिरफ्तार युवकों के परिवार वालों ने पुलिस के आरोपों को खारिज कर दिया है।