खाली जमीन पर नहीं बनी थी मस्जिद : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आयोध्या जमीन विवाद मामले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।

अदालत ने माना कि वहां पहले मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को वैध माना और कहा कि खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं था।


 

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