किसानों को मिलेगा कहीं भी फसल बेचने का हक, नए कानून से आत्मनिर्भर होगा अन्नदाता

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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर राष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खोलने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपनी उपज को कहीं भी जहां वे चाहें, बेच सकें।

किसान अब अपनी फसल को मंडी या किसी अधिकृत समितियों के अलावा अन्य जगह बेचने के लिए भी स्वतंत्र होंगे और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।


वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज के तीसरे भाग की घोषणा करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए प्रशासनिक सुधार की पहल पर जोर दिया। सीतारमण ने कहा कि किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत वसूली में मदद करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा।

एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसानों को अपनी उपज केवल निर्दिष्ट मंडियों में उन कीमतों पर बेचने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अक्सर विनियमित किया जाता है और बाजार मूल्य से कई गुना कम होता है। यह किसानों की आय पर प्रतिबंध लगाता है और आगे की प्रक्रिया या निर्यात के लिए अपनी उपज लेने की उनकी क्षमता पर अंकुश लगाता है।

कई राज्यों ने एपीएमसी अधिनियम को रद्द करने या बदलने और मंडी प्रणाली को खत्म करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि यह अभी भी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार है।


सीतारमण ने कहा कि समवर्ती सूची में होने के नाते, किसानों को आकर्षक कीमतों पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने के लिए केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। कानून किसानों के लिए बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार भी प्रदान करेगा और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा की सुविधा प्रदान करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध किसी भी औद्योगिक उत्पाद के लिए नहीं है। वित्त मंत्री ने एक नए कानून की आवश्यकता को उचित ठहराया।

किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दी गई अंतर-राज्यीय स्वतंत्रता के प्रावधान से किसी विशेष समय में किसी विशेष उत्पाद के लिए सही बाजार की पहचान करने में मदद मिलेगी।

–आईएएनएस

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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