World Consumer Rights Day 2019: कैसे काम करता है उपभोक्ता न्यायालय? ठगे गए ग्राहक ऐसे करें शिकायत

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World Consumer Rights Day 2019: हर साल 15 मार्च को दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करना और जागरुकता फैलाना है। उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक ख़ास दिन बनाने के पीछे दरअसल मकसद यह है कि एक ऐसे विश्व का निर्माण किया जाए जिसमें हर कोई आसानी से अपनी जरूरतों की चीजें और सेवाएं हासिल कर सके।

अक्सर ऐसा होता है हम जब बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें खराब गुणवत्ता की वस्तु दे दी जाती है फिर जब आप उसे वापस करने के लिए दुकान पर जाते हैं तो वह सामान को वापस लेने से मना कर देता है। तब आप Consumer Court की मदद ले सकते हैं। दुकानदार ग्राहक को किसी तरह से खराब वस्तु दे देते हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे ही समय में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए Consumer Court(उपभोक्ता न्यायालय) का निर्माण किया गया है।


लेकिन अगर ग्राहक को इस बात का पता चल जाता है तो भी बहुत ही कम ग्राहक होते है जो दुकान जाकर खराब सामान की शिकायत करते है और अगर कोई ग्राहक शिकायत करने जाता भी है तो उसका सही परिणाम नहीं मिलता। लेकिन इस समस्या का एक रास्ता है जिसकी सहायता से आप अपने साथ हुए नुकसान के लिए आवाज़ उठा सकते है और वो है Consumer Forum जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं।

Consumer Forum क्या है?

Consumer Forum उपभोक्ता को समय पर न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान से, किसी कंपनी से या फिर ऑनलाइन कोई सामान खरीदता है और अगर वो सामान खराब निकलता है या आपसे उस सामान का मूल्य ज्यादा ले लिया गया हो तो आप इसकी शिकायत Consumer Forum में कर सकते हैं।

Consumer Forum सरकारी न्यायालय की तरह ही होता है, जो Consumer द्वारा की गई शिकायतों को सुनता है और उन पर कार्यवाही करके उन्हें न्याय दिलाता है। यह सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। Consumer Forum को इस बात का ध्यान रखना होता है की दुकानदार अपना व्यवसाय ईमानदारी से करे और Consumer के साथ धोखाधड़ी ना करे।


Consumer Court तीन प्रकार के होते हैं

  1. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Forum)
  2. राज्य विवाद निवारण आयोग (State Consumer Forum)
  3. जिला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Forum)

Consumer Forum कैसे काम करता है

यह सरकार के द्वारा ही चलाया गया एक Forum होता है। जो ग्राहकों के साथ दुकानदार के द्वारा किये गए गलत व्यवहार के खिलाफ न्याय करता है और ग्राहकों को न्याय दिलाता है। जिससे ग्राहकों के अधिकार उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हों। इसके लिए आपको Consumer Forum में शिकायत करनी होती है।

शिकायत करने के लिए किसी वकील की जरुरत नहीं होती है। आप Consumer Forum में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यह ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों पर जल्दी ही कार्यवाही करते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं।

यदि आपकी शिकायत 20 लाख रुपये की है तो आपको District Consumer Forum में शिकायत करना होगा और यदि आपकी शिकायत 20 लाख से 1 करोड़ तक की है तो आपको State Consumer Forum से शिकायत करना होगा। 1 करोड़ से ज्यादा की शिकायत हो तो National Consumer Forum से शिकायत करना होता है।

Consumer Court में शिकायत कैसे करें?

उपभोक्ताओं के पास अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उससे सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। शिकायत करने लिए आपको दस्तावेज़ों की कॉपी देनी होगी। मतलब आपके पास इसका सबूत होना चाहिए जैसे सामान का बिल, रसीद, या कोई दूसरा दस्तावेज़ जिसे आप सबूत के तौर पर सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकें।

शिकायत करने के लिए आपको 3 कॉपी जमा करना होता है। व्यक्ति अपनी शिकायत किसी वकील के द्वारा भी करवा सकता है और खुद भी दर्ज कर सकता है। शिकायत करने के साथ ही पोस्टल आर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा फ़ीस जमा करना होता है। सभी मामले के लिए फ़ीस अलग-अलग होती है।

आपको शिकायत दर्ज करने के लिए National Consumer Helpline की वेबसाइट पर जाना है।

इसमें आपको Complaint Registration पर क्लिक करना है।

अब एक नया पेज ओपन होगा, इसमें सामने ही 2 ऑप्शन दिखेंगे।

  • Register Your Complaint
  • View Your Complaint Status

अगर आप नई शिकायत दर्ज करना चाहते है तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर पहले से शिकायत दर्ज है और उसका स्टेटस देखना है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें।

          Register Your Account

शिकायत जमा करने से पहले आपको वेबसाइट पर अकाउंट रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत जमा करने के लिए आवेदक को जो फ़ीस जमा करनी होती है वह Complaint Page पर ही दी गई होती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकार-

चुनाव का अधिकार

उपभोक्ता को वस्तु तथा सेवाओं की किस्मों के जांच का अधिकार है। वह उसका चुनाव अपनी मर्जी से कर सकता है। इस अधिकार के द्वारा कोई भी निर्माता ग्राहक को किसी निश्चित ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकार

उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य-मात्रा, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद के निर्माण की तारीख, समाप्ति तारीख के बारे में जानने का अधिकार रखता है।

सुरक्षा का अधिकार

जो वस्तुएँ और सेवाएं उपभोक्ता के जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हैं उसके खिलाफ उपभोक्ता को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

क्षति प्राप्त करने का अधिकार

उपभोक्ता के साथ किया गया अन्याय संगत व्यापार के लिए भी पुनर्भरण का अधिकार रखता है। अगर उपभोक्ता के लिए कोई क्षति करता है तो वह उसका मुआवजा पाने का अधिकार रखता है।

उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के नियमों में बढ़ावा दिया गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन करना का निर्णय किया गया है। जिसके माध्यम से उपभोक्ता के विवादों को हल किया जाएगा।

  • उपभोक्ता संरक्षण समिति के अंतर्गत जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपये तक के मामलों तक की और और राज्य स्तर पर 1 करोड़ से अधिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक के मामले की सुनवाई होगी।
  • अगर उपभोक्ता के पास कोई कमी पाई जाती है तो समिति उस उत्पाद को वापस करने या फिर उसकी कीमत लौटाने का प्रावधान लागू करती है और उस पर जुर्माना लगा सकती है। यह जुर्माना 10 लाख रुपये तक का हो सकता है, और दोबारा अपराध किये जाने पर इसे 50 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
  • समिति भ्रामक और गलत विज्ञापनों पर रोक लगाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। गलती दोहराये जाने पर यह सजा 5 साल कर दी जाएगी।
  • विज्ञापन में अगर किसी तरह की गलत जानकारी दी जा रही है तो सेलेब्रिटी पर भी 1 साल का प्रतिबंध कर सकती है। दूसरी बार यह अपराध करने पर यह प्रतिबंध 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाएगा।

इस प्रकार ग्राहक अपने अधिकारों को जानकर, उपर दिए गए जानकारी के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं और अपने साथ हुए किसी तरह के धोखाधड़ी के बदले मुआवजा हासिल कर सकते हैं।


 

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