कोरोना का प्रसार रोकने जैकेट, गाउन न पहनने के निर्देश जल्द : सीजेआई

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नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने बुधवार को एक सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायाधीशों और वकीलों को जल्द ही गाउन और जैकेट न पहनने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि “इनसे वायरस की चपेट में आने के आसार बढ़ जाते हैं।”

न्यायाधीश बोबडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि उनके विचार में न्यायाधीशों और वकीलों को कुछ समय के लिए जैकेट और गाउन नहीं पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि “यह वायरस की चपेट में आसानी से ला सकता है।”


व्हाट्सएप भुगतान सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के लिए नए निर्देश की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ की ओर से यह टिप्पणी की गई, जिसमें न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। बुधवार को न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के लिए सफेद शर्ट और एक बैंड पहना था।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सिब्बल ने पीठ से पूछा कि न्यायाधीश औपचारिक पोशाक में क्यों नहीं हैं।

न्यायमूर्ति बोबडे ने सिब्बल को बताया कि न्यायाधीशों को सूचित किया गया है कि गाउन और जैकेट आदि ऊपर से अतिरिक्त कपड़े पहनने से कोरोनोवायरस के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है। पीठ ने सिब्बल से कहा कि इस मामले पर, न्यायाधीशों और वकीलों को सुनवाई के दौरान गाउन या रोब्स पहनने से छूट देने के निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।


प्रधान न्यायाधीश केइस तर्क के बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान एक सफेद शर्ट और एक बैंड पहने नजर आए।

–आईएएनएस

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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