कोयला ब्लॉक मामले में जिंदल, अन्य के खिलाफ आरोप तय

  • Follow Newsd Hindi On  

 नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने गुरुवार को उद्योगपति व पूर्व सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में आरोप तय किए।

  सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल, उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, इसके कार्यकारी निदेशक डी.एन.अबरोल, वाइस चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत गुजराल, ज्वाइंट एमडी आनंद गोयल व वित्त निदेशक सुशील मारो के खिलाफ कोयला मंत्रालय से धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का आरोप तय किया।


सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे।

अदालत ने एक जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व धारा 120-बी के तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि जेएसपीएल ने उपकरण खरीद ऑर्डर को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया।


जिंदल और अन्य आरोपी झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)