कश्मीर में पुलिस ने नए निवास कानून को लेकर उकसानों वालों को गिरफ्तारी की चेतावनी दी

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श्रीनगर, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि नए अधिवास कानून के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करेगी।

आईजीपी (कश्मीर जोन) विजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो नए अधिवास कानून पर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं।


कुमार ने कहा कि ये असामाजिक तत्व अधिवास कानून के बारे में लोगों को उकसाने के लिए विभिन्न सोशल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का फैसला किया है। ऐसे लोगों की पहचान करने का जिम्मा पुलिस साइबर सेल को सौंपा गया है।

गौरतलब है कि बुधवार को लाए गए नए अधिवास कानूनों में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले 15 सालों से रहने वाले सभी लोग, जो केंद्र सरकार की आईएएस, आईपीएस आदि सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो 10 साल से यहां रह रहे हैं और जिनके बच्चों ने जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्कूल से 10वीं या 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी बनने के पात्र हैं।


कानून यह भी कहता है कि देश के सभी नागरिक जम्मू-कश्मीर में सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, सिवाय लेवल चार की नौकरियों के, जो विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षित होंगे।

यह भी कहा गया है कि लेवल चार की नौकरियों में समान वेतनमान पाने वाले अन्य समकक्ष पदों के अलावा क्लास 4 के कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, प्रयोगशाला वाहक और सहायक शामिल हैं।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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