कश्मीरी पंडितों का पलायन : न्याय के लिए खत्म न होने वाला इंतजार

  • Follow Newsd Hindi On  

श्रीनगर, 18 जनवरी (आईएएनएस)। न्याय मिलना क्यों मुश्किल है? यह एक ऐसा सवाल है जो कश्मीरी पंडितों के छोटे समुदाय को बार-बार कचोटता है। प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी उस त्रासदी की याद दिलाता है जिसका सामना तीन दशक पहले इस समुदाय को करना पड़ा था, जब आतंकवाद ने पहली बार कश्मीर पर हमला किया था। यह इस कड़वे सच्चाई की भी याद दिलाता है कि राजनीतिक ताने-बाने ने एक समुदाय को विफल कर दिया है।

यह 19-20 जनवरी, 1990 की मध्यरात्रि थी, जब कश्मीरी पंडितों का पहला सामूहिक पलायन कश्मीर से शुरू हुआ था।


यह दिन लगभग 7,00,000 समुदाय सदस्यों में से प्रत्येक के दर्द को बयां करता है, जिन्होंने घाटी में आतंकवाद के अत्याचार का सामना किया।

यह उस समुदाय की पीड़ा भी दिखाता है, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, या उसके सैकड़ों सदस्यों की हत्याओं के अलावा, अपहरण, बेहिसाब संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म की यातनाओं, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त करने, समुदाय की संपत्तियों को लूटने और जलाने और अतिक्रमण के लिए, समुदाय के उत्पीड़न के लिए प्रेरित और लक्षित उत्पीड़न और संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिए इंसाफ पाने की राह तक रहा है।

समुदाय के लिए, यह दिन उस अपराध की याद दिलाने वाला भी है जिसमें न्याय नहीं किया गया है।


यह इस तथ्य की भी याद दिलाता है कि जिन संस्थानों को न्याय दिलाना चाहिए था, वे विफल रहे हैं। लगातार आई सरकारें, न्यायपालिका और यहां तक कि मानवाधिकार चैंपियन भी समुदाय को न्याय दिलाने में मदद नहीं कर पाए।

लेकिन इन सबसे ऊपर, यह घाटी बहुसंख्यक लोग थे जो समुदाय के लिए खड़ा होने में विफल रहे।

संस्थानों की विफलता

1995 में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने पूर्ण आयोग के फैसले में भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एम. एम. वेंकटचलैया की अगुवाई में आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के एक कृत्य के रूप में कश्मीरी पंडितों की व्यवस्थित जातीय सफाई आयोजित की।

इससे सरकार को नरसंहार या जातीय सफाई की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए था। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

30 साल से कश्मीरी पंडित उच्चस्तरीय जांच आयोग की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र या राज्य की किसी भी सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर में 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती दिनों में सैकड़ों पंडितों की हत्या की जांच की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 27 साल से अधिक समय बीत चुका है। कोई भी सार्थक उद्देश्य सामने नहीं आएगा क्योंकि देरी की वजह से सबूत उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

यह आदेश उस समुदाय के लिए एक झटके की तरह रहा जो अब यह विश्वास करने लगा है कि न्याय कभी नहीं मिलेगा। एक पूरे समुदाय को उसके धर्म और जातीयता के एकमात्र आधार पर निशाना बनाया गया था। किसी भी मानव और नागरिक अधिकार संस्था ने कभी इस मामले को नहीं उठाया।

भाजपा चुनावों के दौरान समुदाय की दुर्दशा दिखाती रही है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी भी समुदाय से संबंधित होने का दावा करते हैं। लेकिन इस राजनीतिक नौटंकी से परे, इस समुदाय की दुर्दशा को उठाने और इन्हें इनका अधिकार दिलाने को लेकर कुछ नहीं किया जाता है।

कश्मीर में बहुसंख्यक चुप रहा

यदि संस्थाएं विफल हो गईं, तो कश्मीर घाटी में मेजोरिटी कभी भी खुले तौर पर लक्षित आतंक के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। समुदाय के खिलाफ जघन्य अपराध किए जा रहे थे और मेजोरिटी या तो चुप रहा या इसे नजरअंदाज करता रहा। यह दिखाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं कि पलायन कभी नहीं हुआ, लोगों ने अपने घरों और जमीन को अपनी इच्छा से छोड़ दिया।

1989 के बाद से कश्मीर में समुदाय के खिलाफ सैकड़ों हत्याओं, दुष्कर्म, अपहरण, आगजनी और लूट की घटनाओं के लिए शायद ही कोई एफआईआर दर्ज की गई हो। यहां तक अगर कुछ एफआईआर दर्ज हुए भी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राज्य में कोई भी नेता चाहे वह अब्दुल्ला हों, मुफ्ती या अन्य, किसी ने कभी भी कश्मीर के अल्पसंख्यक, कश्मीरी पंडितों का मामला नहीं उठाया।

पलायन के साथ जीने, गुजर-बसर का खतरा

19 जनवरी के भयावह दिन से 31 साल बाद, समुदाय आज खुद को विलुप्त होने की दहलीज पर पा रहा है। अपनी जड़ों से कट जाना, समुदाय अपनी जातीयता और जनसंख्या के क्रमिक लुप्त होने का गवाह बन रहा है। पलायन के बाद, यह समुदाय पूरी दुनिया में बिखर गया, और जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया इसकी संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज, मंदिर धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। समुदाय स्वदेशी का दर्जा देने की मांग कर रहा है ताकि कश्मीर की 5,000 साल पुरानी ऐतिहासिक कड़ी की रक्षा की जा सके, जैसा कि राजतरंगिणी में लिखा गया है।

दुष्प्राय न्याय की राजनीति

इनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए न्याय पाने का संघर्ष समुदाय के लिए कभी खत्म नहीं होता मालूम पड़ रहा है, जो महसूस करता है कि चुनावी ताकत की कमी उनकी उपेक्षा का मुख्य कारण है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यह एक समुदाय की ताकत का प्रदर्शन करने की क्षमता है जो आवश्यक ध्यान और महत्व प्राप्त करने में मदद करता है। न्याय के लिए सामूहिक रूप से उठने और पैरवी करने में सक्षम नहीं होने के कारण जो समुदाय न्याय पाने में असफल हो रहा है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने घाटी में उन्हें फिर से बसाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

तीन दशक से अधिक समय से कश्मीरी पंडितों को न्याय से वंचित रखा गया है। और 19 जनवरी समुदाय के लिए सिर्फ सर्वनाश का दिन नहीं है यह देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की अपने लोगों को सुरक्षित रखने में विफलता की याद दिलाता है। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय पाने के लिए उत्पीड़न और असफलता का सामना करना पड़ता है, जहां संज्ञान लेने के लिए समर्पित संस्थान हैं, जो समुदाय को चकित करता है और त्रासदी में शामिल हो गया है।

–आईएएनएस

वीएवी-एसकेपी

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)