लालू-पुत्र तेजप्रताप ने अदालत में दी तलाक की अर्जी

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पटना, 2 नवंबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए इन दिनों समय ठीक नहीं चल रहा है। उनके बड़े बेटे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने पटना की एक अदालत में अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दे दी है। तेजप्रताप ने पटना व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है, जिसे अदालत ने सूचीबद्ध कर लिया है। अदालत ने इस अर्जी को सूचीबद्ध करते हुए केस नंबर 1208/2018 देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर मुकर्रर की है।

इस मामले में हालांकि लालू प्रसाद के परिवार का कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। अर्जी दायर करने के बाद तेजप्रताप ने भी इस संबंध में मीडिया से बात नहीं की।


लालू की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को इस बारे में मीडिया से पता चला। वह पटना स्थित राबड़ी देवी आवास पहुंची हैं।

इस बीच, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और खासकर पति-पत्नी का व्यक्तिगत मामला है। वह इस मामले की न पुष्टि करते हैं ना ही इससे इनकार कर रहे हैं।

पटना के जानेमाने अधिवक्ता दिनू कुमार ने कहा कि समान्यत: शादी के छह महीने के भीतर तलाक की अर्जी दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अति विशेष परिस्थितियों में छह महीने के भीतर तलाक की अर्जी दायर की जा सकती है।


तेजप्रताप का विवाह इसी वर्ष 12 मई को राजद विधायक चंद्रिका राय की पुत्री ऐश्वर्या से बड़े धूमधाम से हुआ था।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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