नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) सदस्य महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान सोमवार को भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी कर लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया।
सत्तापक्ष ने महुआ पर संसदीय नियमों के उल्लंघन और पद का अनादर करने का आरोप लगाया।
सत्तापक्ष ने तुरंत उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने की मांग करते हुए तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति की गरिमा पर सीधा हमला है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन करता है।
पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से 45 वर्षीय सांसद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया, जिनके खिलाफ एएम के आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
अपने कड़े शब्दों वाले भाषण में मोइत्रा ने घृणा और कट्टरता को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि देश की न्यायपालिका और मीडिया भी को विफल कर दिया गया है।
भाजपा के दो सदस्यों, कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी और डीएमके के टीआर बल्लू के बाद पांचवें सांसद थे, जिन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिला, जो विपक्ष द्वारा नए कृषि कानूनों पर अलग से चर्चा करने के लिए बनाए गए हंगामा के कारण पिछले एक सप्ताह से ठप हो गया था।
महुआ मोइत्रा ने जब मुख्य न्यायाधीश का नाम लिया तो तुरंत बाद भाजपा के निशिकांत ठाकुर और संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई कि विशिष्ट उच्च पदों के नाम लेना नियमों का उल्लंघन है।
महुआ ने अपने भाषण में कई बार कायरता जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सरकार पर सत्ता और अधिकार के पीछे छिपने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि आलोचना करने को राजद्रोह करार देकर भारत को वर्चुअल पुलिस स्टेट बना दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड-19 प्रकोप के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों तक चलने के लिए मजबूर लाखों लोगों को अनकहा दुख दिया।
उन्होंने यह भी मांग की कि किसानों के विरोध में निकाले गए तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए।
बाद में, सभापीठ ने घोषणा की कि मोइत्रा के भाषण से असंसदीय शब्दों को निकाल दिया जाएगा।
–आईएएनएस
एसजीके
This post was last modified on February 9, 2021 9:16 AM
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