Madhya Pradesh कैबिनेट का फैसला- जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर होगी 10 साल की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्माना

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Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की बीजेपी शासित शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है । मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल की सजा हो सकती है।
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 यानि MP Freedom of Religion Bill 2020 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कानून के बाबत बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिक, महिला अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 2 साल से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जबरन धर्म करवाने वाले व्यक्ति को कम से कम 50 हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नरोत्तम मिश्रा ( फाइल फोटो )
गृह मंत्री ने बताया कि कानून के तहत वैसे तो किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को 1 से 5 साल तक की जेल तथा कम से कम 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह जबरन धर्म परिवर्तन यदि किसी खास वर्ग यानि नाबालिक, महिला तथा SC/ST के सदस्यों के मामले में होता है तो जुर्माने की राशि तथा सजा दोगुनी हो जाएगी।
इसका मतलब यह है कि किसी नाबालिक अथवा महिला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी सदस्य का जबरन धर्म परिवर्तिन करवाने पर दोषी को 2 से 10 साल तक की जेल तथा न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये होगा।

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