मध्य प्रदेश : गुना विधायक के पोते को नहीं मिली जमानत, एसिड अटैक की दी थी धमकी

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एसिड अटैक की धमकी देने वाले गुना विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव की जमानत याचिका गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य समाज को झकझोर देने वाला है। इसलिए जमानत न देकर उसे जेल भेजा जाना उचित होगा।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि विवेक जाटव के खिलाफ एक युवती ने एफआईआर दर्ज करवाई थी जिसके अनुसार विवेक जाटव डेढ़ साल से युवती को परेशान कर रहा है। दो अप्रैल को जब वह कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तब रास्ते में विवेक ने उसे रोककर बात करने दबाव बनाया था। जब युवती ने मना किया था, तो विवेक ने एसिड डालकर चेहरा बिगाड़ने, भाई की हत्या कराने और पिता को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी।


लड़की के अनुसार पांच अप्रैल की रात को उसके घर के दरवाजे पर विवेक  तलवार लेकर आया और गाली-गलौज करने लगा, जिसकी रिकॉर्डिंग वहां के सीसीटीवी कैमरे में है। पुलिस ने विवेक पर केस दर्ज कर लिया था। गुरुवार को चालान के साथ उसे न्यायाधीश तनवीर खान की अदालत में पेश किया।

विवेक के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका लगाई। जिस पर लड़की के वकील डॉ. पुष्पराग शर्मा, सीमा राय, मनोहर मिराठे व विष्णु झा ने आपत्ति दर्ज की। अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा ने बताया कि एक घंटे की बहस हुई। शाम करीब साढ़े पांच बजे अदालत ने विवेक की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।


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