मनोज तिवारी को अवमानना मामले में राहत

  • Follow Newsd Hindi On  
मनोज तिवारी को अवमानना मामले में राहत

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) प्रमुख मनोज तिवारी को एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान की सीलिंग तोड़ने के मामले में गुरुवार को राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई रद्द कर दी है।

अदालत ने हालांकि तिवारी के इस कृत्य को तकलीफदेह और चौंकाने वाला कहा।


न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि सीलिंग अभियान के दौरान “उनके बर्ताव से हम आहत हैं।”

भाजपा नेता ने 15 सितंबर को मंगोलपुरी इलाके में एक डेयरी की सील तोड़ी थी।


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
(आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं.)