बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गौशाला में दान करने होंगे 10 कंबल, जानिए कहां मिल रही है यह छूट

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर कलेक्टर के एक फरमान की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जिले के कलेक्टर साहब ने हथियार का लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए एक खास शर्त रखी है। बंदूक लाइसेंस की चाहत वालों की भीड़ के चलते ग्वालियर के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को 10 कंबल दान करना जरूरी है। शनिवार को कलेक्टर अनुराग चौधरी गोसेवकों की बैठक में गए थे, जहां गायों को ठंड से बचाने के उपायों पर चर्चा हुई। इसी कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने यह शर्त रखी।

ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, “बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो गौशाला में दान करने होंगे कम से कम 10 कंबल।”



कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कहा कि गायों को सर्दी से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। अगर ग्वालियर में किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे 10 कंबल दान करने होंगे। चौधरी कहते हैं कि जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लाइसेंस के लिए 10 कंबलों का दान जरूरी है। उन्होंने कई गौशालाओं की क्षमता से ज्यादा गायों की संख्या को देखते हुए यह आदेश दिया।

अनुराग चौधरी आगे कहते हैं, “ग्वालियर के लोगों में हथियारों के प्रति क्रेज है। उन्हें आत्मरक्षा की भी जरूरत है। इसलिए, एक बार जब वे हथियार का लाइसेंस प्राप्त करने में वरीयता प्राप्त करने के लिए कंबल दान करते हैं तो हमारे पास आश्रित गायों के लिए अधिक कंबल होंगे। इससे पहले ऐसे आवेदकों को पौधे रोपने के लिए कहने का हमारे निर्णय का अच्छा परिणाम निकला और शस्त्र लाइसेंस चाहने वालों ने 17000 पौधे लगाए थे।”

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