मप्र में मिलावटखोरी पर होगा आजीवन कारावास

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भोपाल , 22 दिसम्बर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मिलावटखोरों को तीन साल के बजाय आजीवन कारावास होगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसकी जानकारी देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है। प्रदेश में लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके, इसलिए मिलावटखोरी पर अब तीन वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया गया है।


उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेय और खाद्य पदार्थ बेचने पर पांच वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है।

–आईएएनएस

एसएनपी/एएनएम


(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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