मप्र में साईं प्रसाद कंपनी की 90 संपत्तियां कुर्क करने के निर्देश

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भोपाल, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 90 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया और जनता से धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

आधिकारिक तौर पर सोमवार को बताया गया है कि प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रदेशभर में 90 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये इस कंपनी में फंसे होने पर सीहोर के जिलाधिकारी ने साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है।


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीहोर अजय गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर न्यायालयीन आदेश पारित करते हुए साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की मध्यप्रदेश के 11 जिलों में स्थित 90 संपत्तियों को राजसात कर कुर्क किए जाने के अंत कालिक आदेश पारित किया गया है। बाला साहब भापकर की जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं, उसमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा और विदिशा जिले में एक-एक, आगर-मालवा जिले में 45, खरगौन जिले में 28, उज्जैन जिले में 5, भोपाल जिले में चार और इंदौर जिले में दो अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और प्रदेश की जनता धोखाधड़ी से बच सके।

–आईएएनएस


एसएनपी/एसजीके

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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