मप्र : सरकार ने जमीन की दर 20 प्रतिशत घटाई

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भोपाल, 19 जून (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन पर तय की जाने वाली दरों में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में गाइडलाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया है। वहीं रजिस्ट्री की कुल देय राशि में इजाफा किया गया है। इसके मुताबिक, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, उपकर और अतिरिक्त ड्यूटी का भार सम्पूर्ण प्रदेश में 7़ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 9़ 5 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में 10़ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12़ 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

मंत्रि-परिषद ने पत्नी या पुत्री को सम्पत्ति में सह-स्वामी के रूप में सम्मिलित करने के लिए स्टाम्प शुल्क 1000 रुपये तथा पंजीयन शुल्क 100 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रखने का निर्णय लिया है। वर्तमान में इस पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 0़ 8 प्रतिशत है। परिवार में आंतरिक बंटवारों को सुगम बनाने के लिए पारिवारिक विभाजन में स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर 2़ 5 प्रतिशत से घटाकर 0़ 5 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया।


इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन 2018 एवं रबी सीजन 2018-19 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की निर्धारित देय तिथि 15 जून से बढ़ाकर 30 जून किए जाने का अनुमोदन किया। राज्य व जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के शेष कर्मचारियों के संविलियन के लिए लागू की गई संविलियन योजना की अवधि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर करने का निर्णय लिया गया। संविलियन योजना की अवधि 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गई थी।

मंत्रि-परिषद की बैठक में ड्रग रेग्यूलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति दिवंगत डॉ़ राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस तीन दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया।

 


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