मुंगेर फायरिंग मामले में रोजाना सुनवाई करेगा पटना हाईकोर्ट

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पटना, 12 फरवरी (आईएएनएस)। शीर्ष अदालत के निर्देशों के बाद, पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंगेर फायरिंग (गोलीकांड) मामले में रोजाना सुनवाई के लिए आदेश दिया, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय चौक पर मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान कथित पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई थी।

मामले से जुड़े एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


मृतक अनुराग पोद्दार (18) के पिता द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका दाखिल करने के बाद अदालत का यह निर्देश आया है।

हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह एक मार्च तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद याचिकाकर्ता नौ मार्च तक प्रत्युत्तर दे सकता है।

अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा, पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को हाईकोर्ट से दो महीने में इस मामले में फैसला करने के लिए कहा। तदनुसार, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दैनिक सुनवाई करने का फैसला किया, ताकि 25 मार्च 2021 को या उससे पहले फैसला किया जा सके।


श्रीवास्तव ने कहा, हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध याचिका में, याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की हत्या की मुख्य रूप से इस आधार पर सीबीआई जांच की मांग की है कि चूंकि क्षेत्र पुलिस आरोपी है, इसलिए जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए न कि पुलिस द्वारा।

हाईकोर्ट की ओर से दैनिक सुनवाई का आदेश पारित किए जाने के बाद टिप्पणी करते हुए मृतक युवक के पिता ने कहा कि उनके मृत बेटे के लिए अब न्याय मिलने की कुछ उम्मीद है।

–आईएएनएस

एकेके/एएनएम

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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