National Consumer Rights Day 2020: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और क्या है इस बार की थीम?

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National Consumer Rights Day 2020: जानें क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और क्या है इस बार की थीम?

हम सभी किसी न किसी तरह से उपभोक्ता हैं। आज के दौर में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। भारत में, हम हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं।

यह दिवस लोगों के उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को उजागर करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है।


ग्राहकों की हितों की रक्षा के लिए 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया गया था। इसके  बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू  कर दिया गया था। आगे चल कर इस अधिनियम में  साल 1993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य विभिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण उन्हें होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मान्यता प्राप्त आठ अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रदत्त उपभोक्ताओं के छह अधिकार शामिल हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ताओं को सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया गया है।


इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम सस्टेनेबल कंज्यूमर है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के वैश्विक संकट पर ध्यान केंद्रित करना है।

यह थीम उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि वो अपनी भूमिका निभाने के लिए जीवन शैली में बदलाव कैसे कर सकते हैं, और सरकारों और व्यवसायों को उपभोक्ताओं के लिए आसान विकल्प बनाने के लिए क्या करना चाहिए।बता दें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को वार्षिक रूप से मनाया जाता है।

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