नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक टली

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नई दिल्ली, 28 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर यह सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से स्थगन की मांग के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले को अक्टूबर के लिए टाल दिया।

पिछली कार्यवाही में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. चीमा पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह तमिल हैं, इसलिए उनसे हिंदी में प्रश्न न पूछा जाए।


चीमा ने पूछा था, “डॉ. स्वामी जी सड़क पे इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग बना।” इसके बाद स्वामी ने कहा, “कृपया अंग्रेजी में बोलें। आपको याद रखना चाहिए कि मैं एक तमिल हूं और अदालत की भाषा अंग्रेजी है।”

जैसे ही शब्दों की जंग शुरू होने को हुई तो अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने हस्तक्षेप किया और कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों अदालत की भाषाएं हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।

स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में गांधी परिवार और अन्य लोगों पर यंग इंडियन (वाईआई) प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भुगतान में गड़बड़ी करते हुए धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था।


कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी, पार्टी के नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन इस मामले के आरोपी हैं।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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