Motor Vehicles Act: कागजात नहीं रहने पर चालान से बचायेगा DigiLocker, ऐसे करें पेपर अपलोड

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Motor Vehicles Act: कागजात नहीं रहने पर चालान से बचायेगा DigiLocker, ऐसे करें पेपर अपलोड

नए मोटर कानून के तहत कागजात नहीं रहने पर भारी-भरकम जुर्माना परिवहन विभाग को देना पड़ सकता है। जिस पेपर के ना होने पर पहले 100 या 500 रुपए का चालान लगता था। अब उसमें 5000-10,000 रुपए का चालान देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC) आप घर पर भूल गए हैं तो भी जुर्माने से बच सकते हैं। यानी गाड़ी में अब आपको केवल प्रदूषण प्रमाण व इंश्योरेंस के कागजात रखने होंगे और डीएल व आरसी होंगे आपके स्मार्ट फोन के डिजी लॉकर में। ट्रैफिक पुलिस को अपने फोन में मौजूद डीएल और आरसी दिखाकर आप चालान कटने से बच सकते हैं।

कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें

–  DigiLocker में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपलोड आईकॉन पर क्लिक करना होगा।


–  इसके बाद अपनी फाइल या पेपर सेलेक्ट करके ओपन करें।

–  डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। select doc type पर क्लिक करने के बाद आपके पास pdf या word फॉरमैट जैसे विकल्प आ जाते हैं।

–  इसके बाद आप अपनी पसंद का फॉरमैट और डॉक्यूमेंट चुनकर उसे सेव कर सकते हैं।


DigiLocker में कौन से डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं?

– DigiLocker ने UIDAI के साथ साझेदारी की है ताकि आधार कार्ड नंबर इसमें रखा जा सके। डिजिटल आधार की अहमियत भी ई आधार के बराबर ही है।

–  DigiLocker क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सभी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के साथ भी समझौता किया है। लिहाजा आप अपने डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं।

–  यूजर्स पैन कार्ड भी DigiLocker में सेव करके  रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सब्सक्राइबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रियल टाइम पैन वैरिफिकेशन रिकॉर्ड दिखा सकते हैं।


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