वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार (UIDAI)-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिये पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। यह सुविधा अब उन सभी स्थाई खाता संख्या (पैन) आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके पास वैध आधार संख्या है और यूआईडीएआई डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है।
रियल टाइम के आधार पर जारी की गई आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आयकर विभाग द्वारा आवेदकों को मुफ्त में एक इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी किया जाता है। तत्काल पैन की सुविधा आज औपचारिक रूप से लॉन्च की गई, लेकिन परीक्षण के आधार पर इसका ‘बीटा संस्करण’ फरवरी से ही आई-टी विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है।
एक विज्ञप्ति में विभाग ने कहा कि उस समय से 6.7 लाख से अधिक करदाताओं को तत्काल पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं। तत्काल पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर साझा करें और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उत्पन्न ओटीपी जमा करें।
इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, 15-अंकीय पावती संख्या जाएगी। एक बार आवंटित होने के बाद, ई-पैन कार्ड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार के साथ पंजीकृत होने पर ई-पैन आवेदक की ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।
आयकर विभाग ने 25 मई को कहा कि अभी तक करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 32.17 करोड़ से अधिक आधार के द्वारा प्रमाणित हैं। 30 जून 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने सभी आयकरदाताओं को पैन के बदले अपने आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी है।