नवलखा ने बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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 नई दिल्ली, 29 सितम्बर (आईएएनएस)| सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने भीमा-कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार करने के बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 नवलखा की याचिका पर सोमवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।


बम्बई हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार करने का फैसला 13 सितंबर को सुनाया था। मालूम हो कि पुणे पुलिस ने भीमा-कोरेगांव और एल्गार परिषद मामले में उनका कथित माओवादी संबंध होने के कारण बीते साल की शुरुआत में उन पर प्राथमिकी दायर की थी।

बम्बई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें गौतम नवलखा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बम्बई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की संभावना व्यक्त की गई थी।

पुणे पुलिस ने पुणे में 31 दिसंबर, 2017 को हुए एल्गार परिषद के बाद भीमा-कोरेगांव में 1 जनवरी, 2018 को हुए जातीय दंगे में शामिल होने के आरोप में 9 कार्यकर्ताओं के साथ ही नवलखा को भी गिरफ्तार किया था।


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