भुवनेश्वर, 14 अगस्त (आईएएनएस)| ओडिशा सरकार ने बुधवार को गार्ड ऑफ ऑनर व हाउस गार्ड की परंपरा को मुख्यमंत्री व मंत्रियों व दूसरे सरकारी अधिकारियों के लिए समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया, “अब से गार्ड ऑफ ऑनर सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व उत्कल दिवस पर मुख्य अतिथि को दिया जाएगा।”
बयान में कहा गया कि गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकायुक्त, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों के मुख्य न्यायाधीशों और दोनों अदालतों के अन्य न्यायाधीशों के लिए बनी रहेगी।
ओडिशा सरकार ने निर्देश दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों को बैठकों में ‘मान्यबर’ के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए।
बयान में कहा गया, “माननीय’ का इस्तेमाल उच्च संवैधानिक पदों को धारण करने वाले लोगों और स्वतंत्रता सेनानी जैसी शख्सियतों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।”