पाक का अमेरिका के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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इस्लामाबाद, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका के साथ देश का वास्तव में कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, गुरुवार को तीन सदस्यीय पीठ ने न्यूयॉर्क में बम हमले की योजना बनाने के आरोपी एक अमेरिकी नागरिक, तलहा हारून द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसने अमेरिका के लिए अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी है।


एक अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है और कहा था कि वाशिंगटन ने 2008 में दो संदिग्धों फरीद तवाकल और फारूक तवाकल को इस्लामाबाद प्रत्यर्पित किया था। इस बीच, विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान ने 1932 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए एक द्विपक्षीय समझौते को अपनाया है।

पीठ ने विदेश कार्यालय के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मामले के संबंध में पूरी तैयारी के साथ अगली सुनवाई में अदालत में पेश हों।

हारून के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल साढ़े चार साल से जेल में है और उसे जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी।


इसने हारून के अमेरिका में प्रत्यर्पण पर रोक के आदेश को भी बढ़ा दिया।

–आईएएनएस

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(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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