पाकिस्तान: देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

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पाकिस्तान: देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशद्रोह मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा नवंबर 2007 में संविधान से इतर आपातकाल लागू करने की वजह से सुनाई गई है। उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने के बाद मार्शल लॉ लगा दिया था।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार इस्लामाबाद में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को उनके खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे उच्च राजद्रोह मामले में मौत की सजा सुनाई। परवेज मुशर्रफ फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में हैं। 3 नवंबर, 2007 को आपातकाल लगाने के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह का उच्च राजद्रोह का मुकदमा दिसंबर 2013 से लंबित था।


उन्हें दिसंबर 2013 में राजद्रोह के मामले में दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे। मुशर्रफ ने मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया था।

पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ और सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नज़र अकबर और एलएचसी के न्यायमूर्ति शाहिद करीम की अध्यक्षता में विशेष अदालत  ने फैसला सुनाया है।


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