बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। नीतीश कुमार की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में पंडारक हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि ये सुनवाई 1991 के पंडारक हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपराधिक याचिका रद्द करने के मामले में की गई थी। जस्टिस ए अमनुल्लाह मामले पर सुनवाई कर रहे थे। पंडारक हत्याकांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर के खिलाफ आरोप लगा था। बता दें कि 1991 लोकसभा उपचुनाव में मतदान के बाद लौट रहे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप नीतीश कुमार पर लगा था।
इस मामले को लेकर मृतक के भाई अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। सितम्बर 2009 को बाढ़ कोर्ट ने नीतीश कुमार को दोषी पाते हुए उनपर इस मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की अर्जी दी है। बिहार के विपक्षी नेता अक्सर इस मामले पर नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं।
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