पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों को RBI से झटका लगा है। दरअसल, RBI ने पीएमसी बैंक से कैश निकालने की सीमा बढ़ाने पर स्पष्टीकरण जारी किया है। RBI ने कहा कि 10 हजार रुपये निकालने की सीमा वाला फैसला अंतिम नहीं है। इसके बाद बैंक के ग्राहकों के लिए अब भी कैश निकालने की लिमिट पहले की तरह सिर्फ 1000 रुपये ही रह गई है।
क्या कहा RBI ने?
रिजर्व बैंक के मुताबिक कैश लिमिट बढ़ाए जाने की खबर भ्रामक है और यह अंतिम फैसला नहीं है। RBI ने कहा कि अभी हम फैसले की समीक्षा कर रहे हैं।
क्यों हुआ कन्फ्यूजन ?
इससे पहले मीडिया में यह खबर चल रही थी कि रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक से हर दिन कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी है जबकि ऐसा नहीं है। RBI ने गुरुवार के प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि जमाकर्ताओं को उनके बचत/चालू या किसी अन्य जमा खाते में रखी कुल शेष राशि में से पहले निकाले गए 1,000 रुपये सहित 10,000 रुपये तक की राशि निकालने की अनुमति दी गई है।
मंगलवार को लगा 6 महीने के लिए पाबंदी
बता दें कि मंगलवार को रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की है। पीएमसी बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई की वजह से ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है। अब ग्राहक बैंक में कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे।
इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा बैंक के किसी भी तरह के निवेश, फ्रेश डिपॉजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी गई है। हालांकि आरबीआई इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से बदलाव कर सकता है।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी रहे जॉय थॉमस ने ग्राहकों से माफी मांगी है। वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है। हालांकि आरबीआई ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।