प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर, जाने कैसे लें लोन

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे कारोबारियों के लिए सुनहरा अवसर, जाने कैसे ले लोन

नई दिल्‍ली। छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) की शुरुआत की। ये योजना कारोबार शुरू करने के लिए हुनरमंद युवाओं को लोन उपलब्ध करवाती है। ये योजना उन लोगों के लिए ज्‍यादा उपयोगी जिन्‍हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने की वजह से कारोबार के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत हर वैसा व्‍यक्ति लोन ले सकता है, जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या जिसके पास पार्टनरशिप के दस्‍तावेज हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) के तहत छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को लोन की सुविधा तीन चरणों में दी जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को लोन की सुविधा तीन चरणों में दी जाती है।


शिशु लोन योजना: इस योजना में मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है।

किशोर लोन योजना : इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक होती है।

तरुण लोन योजना : इसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।


कौन ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

यह योजना सिर्फ छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों के लिए है। लार्ज स्‍केल पर बिजनेस करने वाले व्यापारी इस योजना के तहत लोन नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिक्षा या घर की खरीदारी के लिए भी लोन नहीं लिया जा सकता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक (एनसीएसबीएस), जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं उन्‍हें मुद्रा योजना के तहत कर्ज मिल सकता है।

मुद्रा ऋण लेने की पात्रता

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र के वाली व्यवसाय योजना हो और जिसे 10 लाख से कम की लोन की आवश्‍यकता हो, वह PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, छोटी वित्त संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। PMMY के अंतर्गत ऋण लेने के लिए कर्जदाता एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। कर्ज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार तय होती हैं।

कहां से मिलेगा लोन?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, छोटी वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी। 08 अप्रैल 2015 के बाद से गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपए तक के सभी लोन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा।

आवेदन की जानकारी के लिए आप आधिकारिक पोर्टल https://www.mudra.org.in/ पर जाकर कर सकते हैं।


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