पुलिस का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं अयोध्या से जुड़े पोस्ट

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लखनऊ, 4 नवंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने कहा है कि अगर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कठिनाई पैदा पैदा होती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

डीजीपी ने कहा, “हम पूरी तरह से तैयार हैं। कैसी भी स्थिति हो, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारा खुफिया तंत्र (इंटेलिजेंस मशीनरी) तैयार है। जरूरत पड़ने पर कानून और व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करने वाले तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा।”


उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अधिकारियों की एक टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कोई भी आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अयोध्या मामले की सुनवाई 40 दिनों के लिए निर्धारित की थी, और 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि इससे पहले शीर्ष न्यायालय का अयोध्या विवाद पर फैसला आ सकता है।


सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों ने दलील दी थी कि पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने जमीन पर दावा करते हुए कहा कि 1528 में मस्जिद बनने के बाद से भूमि मुस्लिमों के पास रही है।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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