कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते ट्रेन सेवाएं लंबे वक्त तक बंद रही। कोरोना का खतरा अभी भी बरक़रार है और संक्रमण से बचाव ले लिए दो गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कई बदलाव किए हैं। अब जब भी आप रेलवे स्टेशन जाएंगे या ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो कुछ बदला-बदला दिखेगा। दरअसल, रेलवे ने एयरपोर्ट की तर्ज पर संपर्क रहित टिकट (QR code enabled contactless ticketing) की शुरुआत कर दी है। इसमें टिकट चेकिंग के लिए एक दूसरे के साथ से संपर्क नहीं करना होगा, जिससे कोरोना का खतरा कम होगा।
क्यूआर कोड वाले टिकट
आनेवाले समय में अब रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट की तरह क्यूआर कोड वाले संपर्क रहित टिकट (QR code enabled contactless ticketing) होगी। इन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा।
पहले प्रयागराज में हुआ प्रयोग, अब पूरे देश में लागू
बता दें कि संपर्क रहित टिकट की जांच करने की प्रक्रिया के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर शुरू किया गया था। सफल होने के बाद अब इसे पूरे देश में लागू करने का ऑर्डर आ गया है।
काउंटर टिकट पर भी होगा कोड
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने गुरुवार को बताया कि फिलहाल ट्रेन के 85 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं, आनेवाले वक्त में इसके साथ काउंटर से टिकट खरीदने वालों के लिए भी क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी। यादव ने कहा, ‘हमने क्यूआर कोड प्रणाली की शुरुआत की है जो टिकट पर दिए जाएंगे। ऑनलाइन खरीदने वालों को टिकट पर कोड दिया जाएगा। विंडो टिकट पर भी जब किसी को कागज वाला टिकट दिया जाएगा तब उसके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें क्यूआर कोड का लिंक होगा। लिंक खोलने पर कोड दिखेगा।’
उन्होंने कहा कि इसके बाद स्टेशन या ट्रेन पर टीटीई के पास फोन या उपकरण होगा जिससे यात्री के टिकट का क्यूआर कोड स्कैन कर लिया जाएगा। इस प्रकार टिकट जांचने की प्रक्रिया पूरी तरह से संपर्क रहित होगी।
टिकट के साथ मास्क और ये सब भी चेक करेंगे टीटीई
वहीं, कोरोना काल में टिकट के साथ-साथ टीटीई का ध्यान मास्क नहीं पहननेवाले और इधर-उधर थूकनेवालों पर खासतौर पर होगा। ऐसे लोगों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, वहीं थूकने पर 100 से 250 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा गंदगी फैलाने, बिना टिकट घूमने, प्लेटफार्म टिकट न लेने और अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने जैसे नियम का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन नियमों के तहत एक यात्री से तकरीबन 1 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन
रेलवे ने साफ निर्देश दिया है कि ट्रेन की टाइमिंग से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन में वक्त लगता है।