PNB सहित चार बड़े बैंकों ने तोड़ा ये नियम, RBI ने लगाया 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना

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RBI: आरबीआई ने समयसीमा को लेकर बैंको को दी बड़ी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर केवाईसी (Know Your Customer) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों को नहीं मानने को लेकर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये कदम बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया है। आपको बता दे कि पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खबरों के अनुसार रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।


बता दें कि RBI ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंकों के खिलाफ कार्यवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही बैंक ने एक करोड़ रूपये का जुर्माना ठोखा है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में अपनी पॉवर का प्रयोग कर यह जुर्माना लगाया है।

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