रोहित तिवारी की हत्या के मामले में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता एन.डी. तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में दायर आरोप-पत्र का संज्ञान लिया। साकेत जिला न्यायालय के मुख्य महानगर दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट दीपक सेहरावत ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई तक टाल दी है।

हत्या की आरोपी अपूर्वा शुक्ला तिवारी और उनकेवकील महमूद परचा अदालत में इस दौरान मौजूद रहे।


अपूर्वा को इसके बाद फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को रोहित की हत्या के मामले में 518 पेजों का आरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें तस्वीरों, सीसीटीवी रिकॉर्डिग और पोस्टमार्टम के वीडियो के साथ 56 गवाहों के बयान मौजूद हैं।

रोहित शेखर तिवारी की पत्नी अपूर्वा पर आरोप है कि उन्होंने अप्रैल 15-16 की रात अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी।


इसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था।

 

(इस खबर को न्यूज्ड टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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