यूपी: कोर्ट में पेशी के दौरान आजम खान ने की शिकायत, बोले- पुलिस न लंच करने दे रही, न टॉयलेट

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यूपी: कोर्ट में पेशी के दौरान आजम खान ने की शिकायत, बोले- पुलिस न लंच करने दे रही, न टॉयलेट

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद आजम खान ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। रामपुर कोर्ट में पेशी के दौरान आजम खान ने इस बाबत शिकायत भी की है। आजम खान ने कहा कि सीतापुर से रामपुर लाए जाने के दौरान छह घंटे के सफर में पुलिस उन्हें टॉयलेट करने तक की इजाजत नहीं दे रही है। यहाँ तक कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस रास्ते में लंच तक नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं नौ बार का विधायक, चार बार का मंत्री, एक बार का राज्यसभा सदस्य और वर्तमान में लोकसभा का सदस्य हूं।

सांसद आजम खां को गुरुवार को पेशी पर सीतापुर से रामपुर लाया गया था। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर में पत्नी और बेटे के साथ सरेंडर करने के बाद तीनों को प्रशासन ने सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया था। हालाँकि, गुरुवार को वह पेशी पर अकेले आए थे, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की पेशी नहीं थे। पुलिस उनको सीतापुर से अकेले ही लेकर आई थी। पेशी की औपचारिता पूरी करने के बाद सपा सांसद ने कोर्ट से प्रार्थना की कि वह कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी बात कही। आजम खां ने यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलने से लेकर उसके फीस स्ट्रक्चर तक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है और हमेशा कमजोर लोगों की मदद करने की कोशिश की है।


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उन्होंने यह भी बताया कि मैं वकील भी हूं और डेढ़ साल तक रामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। इसके बाद कोर्ट को उन्होंने पुलिस के व्यवहार के बारे में बताया। आजम खान ने कहा कि सीतापुर से रामपुर के छह घंटे के सफर के बीच पुलिस टॉयलेट तक नहीं करने दे रही है। शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि सांसद आजम खां ने पुलिस के व्यवहार के बारे में कोर्ट को अवगत कराया है।

तीन दिन तक बरेली जेल में रहेंगे आजम खान

बता दें कि बरेली जेल सांसद आजम खान का अगले तीन दिनों तक ठिकाना रहेगी। गुरुवार को रामपुर में कोर्ट की पेशी के बाद उनको बरेली जेल भेज दिया गया। हालांकि उनको लाया सीतापुर से गया था। कोर्ट ने इस बाबत कोई आदेश भी नहीं दिया है। अधिकारियों ने बताया कि डीआईजी जेल के आदेश के बाद आजम खां को सात मार्च की सुबह तक बरेली की जेल में रखा जा सकता है। उधर, आजम खान पर दर्ज मुकदमों की पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आवश्यक होने पर ही उनको कोर्ट में लाया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं।

गौरतलब है कि रामपुर से सपा सांसद आजम खान,उनकी पत्नी डॉ तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उनके खिलाफ 85 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज ज्यादातर सभी मामलों में कोर्ट में सरेंडर किया है।



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