संतोष गंगवार होंगे प्रोटेम स्पीकर? जानें इनकी चयन प्रक्रिया और अधिकार के बारे में…

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लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी गुरुवार को शपथ लेंगे। इसके बाद कैबिनेट के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी सांसद संतोष कुमार गंगवार लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे। बरेली से आठवीं बार सांसद चुने गए संतोष कुमार गंगवार इससे पहले मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट में श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का कार्यभार संभाल चुके हैं।

प्रोटेम स्पीकर सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। अमूमन सबसे वरिष्ठ सांसद को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने संतोश गंगवार को सोशल मीडिया पर प्रोटेम स्पीकर बनने की बधाई तक दे दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।


संतोष गंगवार होंगे प्रोटेम स्पीकर? जानें इनके चयन और अधिकार के बारे में

क्या होता है प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम स्पीकर उन्हें कहा जाता है, जो चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। मतलब कामचलाऊ और अस्थायी अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभाओं में इनका चुनाव बहुत कम समय के लिए होता है।

सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के ठीक बाद अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी तौर पर वे सदन के संचालन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक सभी सदस्य मिलकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव न कर लें।


इसके अलावा लोकसभा अथवा विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब भी होती है जब सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों का पद खाली हो जाता है। यह स्थिति तब पैदा हो सकती है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों की मृत्यु हो जाए अथवा वे अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें। हालांकि, संविधान में प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई हैं, लेकिन यह तय है कि उनके पास स्थायी अध्यक्ष जितनी शक्तियां नहीं होतीं।

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